शिक्षक भर्ती घोटाला: पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और विधायक बेटे समेत 55 दोषी करार
बेटे के साथ तिह़ाड जेल गये चौटाला
नई दिल्ली। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (आइएनएलडी) के अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दोषी पाये गये हैं। चौटाला के साथ इस मामले में उनके पुत्र अजय चौटाला समेत 54 और लोगों को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी करार दिया है। फैसला आने के बाद ओमप्रकाश चौटाला सहित सभी दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ सजा का एलान 22 जनवरी को किया जायेगा।
सीबीआइ स्पेशल कोर्ट के जज विनोद कुमार ने बुधवार को चौटाला, उनके बेटे तथा अन्य को आइपीसी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है। चौटाला के अलावा तत्कालीन बेसिक एजुकेशन डायरेक्टर संजीव कुमार, चौटाला के पूर्व विशेष अधिकारी विद्याधर तथा हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौटाला के राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह ब़डशामी को भी अदालत ने दोषी ठहराया किया है। अदालत ने सजा पर जिरह सुनने के लिए 17, 19 और 21 जनवरी की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि सीबीआइ तथा बचाव पक्ष के वकीलों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 17 दिसंबर 2012 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में कुल 62 लोगों को आरोपी बनाया गया था। छह आरोपियों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को आरोपमुक्त किया जा चुका है। गौरतलब है कि 1999- 2000 में राज्य के 18 जिलों में हुई 3206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों की भर्ती के मामले में मानदंडों को ताक पर रखकर मनचाहे लगों की बहाली की गयी थी।
इसके लिए शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन आयोग से लेकर जिला स्तर पर बनायी गयी चयन कमेटी को सौंपी गयी थी, जिसने फर्जी इंटरव्यू के आधार पर चयिनत अभ्यर्थियों की सूची तैयार की थी। इसके लिए जिलास्तरीय चयन कमेटी में शामिल शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मनचाहे अभ्यर्थी के चयन के लिए बैठकों में दबाव भी बनाये गये थे। अदालत द्वारा दोषी ठहराये गये लोगों में 16 महिलाएं भी शामिल हैं।
No comments:
Post a Comment