Friday, March 2, 2012

Highcourt Rejected Plea of Guest Teachers to Extende Service Period

हाई कोर्ट ने अतिथि अध्यापकों की सेवावधि बढ़ानें की अर्जी ठुकराई
(Highcourt Rejected Plea of Guest Teachers to Extende Service Period)

Highcourt asked while hearing PIL (Public Interest Litigation ) to Edu. Dept. Officers, Why selection of eligible teachers delayed and shown anger for late publication of advertisement of teachers recruitment.

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रवि हसिजा, जींद
माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा अतिथि अध्यापकों की सेवाएं छह माह तक बढ़ाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया और अतिथि अध्यापकों की सेवाएं 31 मार्च 2012 तक ही रखने के निर्देश दिए है। माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में अतिथि अध्यापकों की सेवाएं 31 मार्च 2012 के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी।
गौरतलब है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 मार्च 2011 को प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि प्रदेश में अतिथि अध्यापकों का समय एक साल के लिए यानी मार्च 2012 तक बढ़ाया जाए ताकि इस दौरान नियमित भर्ती सरकार कर सके। सरकार ने माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर अतिथि अध्यापकों का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया था।
सरकार ने माननीय हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया था कि वह 31 दिसंबर, 2011 तक अतिथि अध्यापकों की भर्ती कर देंगे और अप्रैल 2012 से नए टीचर ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकी। अध्यापकों की भर्ती के लिए ली जाने वाले हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा भी सरकार समय पर नहीं ले सकी थी।
इसके चलते प्रदेश सरकार ने 16 दिसंबर 2011 को माननीय हाईकोर्ट में अर्जी डालकर अतिथि अध्यापकों का कार्यकाल छह माह तक बढ़ाने की मांग की थी। इस मामले में शुक्रवार को माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए सरकार की मांग को ठुकरा दिया और निर्देश दिए कि अतिथि अध्यापकों का कार्यकाल 31 मार्च 2012 तक ही रहेगा और किसी भी सूरत में इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
माननीय हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा इस एक साल की अवधि में भर्ती के लिए विज्ञापन तक न निकालने पर भी फटकार लगाई। इस मामले में हरियाणा पात्रता अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि इस फैसले का स्वागत है और सरकार अविलंब 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करें और लंबित भर्ती सूची के परिणाम जल्द से जल्द जारी करें।

सरकारी स्कूल के मुखिया व अधिकारी नपेंगे
माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फतेहाबाद निवासी बिजेंद्र की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जांच के दौरान फर्जी तरीके से अतिथि अध्यापक लगने वालों तथा उन्हें लगाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। माननीय हाईकोर्ट ने पूछा है कि फर्जी तरीके से अतिथि अध्यापक लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो क्यों?

News : Jagran (2.3.12)

Label - Haryana Teacher Eligibility Test (HTET)

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